जाजमऊ आगजनी कांड में आज MLA इरफान सोलंकी को सुनाई जा सकती है सजा, क्या विधायकी भी चली जाएगी?

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सपा विधायक इरफान सोलंकी ने इस मामले में खुद सरेंडर किया था
सपा विधायक इरफान सोलंकी ने इस मामले में खुद सरेंडर किया था
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Irfan Solanki News: कानपुर के सीसमऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आपको बता दें कि जिले के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट आज यानी शुक्रवार को विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुना सकती है. मालूम हो कि इससे पहले 3 जून 2024 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और शौकत पहलवान को जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज इसी मामले में सजा होनी है. 

क्या इरफान सोलंकी की जाएगी विधायकी?

आपको बताते चलें कि इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 5 लोगों पर IPC की धारा 147/436/427/504/506 और 323 के तहत कोर्ट ने दोषी पाया है. IPC की धारा 436 तहत 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है. अगर इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल से अधिक की सजा सुनाई तो उनकी विधायकी चली जाएगी. दरअसल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है.

क्या है जाजमऊ आगजनी मामला?

गौरतलब है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने पड़ोस में रहने वाली नजीर फातिमा नामक महिला के घर पर कब्जा करने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया था. बता दें कि जब महिला के घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था, तब इरफान सोलंकी और उनके भाई ने मौका देख कर आग लगा दी थी. इस वारदात के बाद नजीर फातिमा ने कानपुर के जाजमऊ थाने में आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

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