कानपुर DM IAS जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया बेटी की शादी में कैसे पायें 55000 रुपये की मदद, पूरा तरीका जान लीजिए
कानपुर के DM IAS जितेंद्र प्रताप सिंह ने यूपी सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY) की पूरी जानकारी दी. पंजीकृत श्रमिकों को बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये तक की मदद कैसे मिलेगी, पात्रता और आवेदन का तरीका जानें.
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बेटी के पैदा होने के बाद उसके माता-पिता को उसकी पढ़ाई, करियर के साथ-साथ शादी-ब्याह की भी चिंता होती है. माता-पिता की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं होती, ये चिंत और बढ़ जाती है. पर अगर आप उत्तर प्रदेश में एक पंजीकृत श्रमिक हैं और अपनी बेटी की शादी की चिंता में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत राहत भरी हो सकती है. कानपुर के जिलाधिकारी (DM) और IAS जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी कर यूपी सरकार की खास योजना 'कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)' के बारे में पूरी जानकारी दी है. इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है. DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह योजना असंगठित और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बेहद उपयोगी है.
यहां नीचे देखिए कानपुर डीएम ने क्या बताया
क्या है 'कन्या विवाह सहायता योजना' और इसका मकसद?
यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जाती है. इसका मुख्य मकसद भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में लगे पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना है. पंजीकृत महिला श्रमिक खुद की शादी के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं. इस योजना का एक और अहम मकसद वयस्क विवाह को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना है.
यहां क्लिक कर देखें यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जारी योजना की पूरी डिटेल
कौन ले सकता है इस योजना का फायदा, जानिए पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
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- पंजीकृत श्रमिक: आपको बोर्ड का विधिवत पंजीकृत सदस्य होना चाहिए और आपका पंजीकरण अपडेटेड होना चाहिए.
- सदस्यता अवधि: पंजीकरण के बाद कम से कम 1 साल (365 दिन) तक बोर्ड की सदस्यता पूरी कर चुके हों.
- बेटी की उम्र: शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए.
- दामाद की उम्र: वर (लड़के) की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए.
- अन्य योजना का लाभ नहीं: अगर आप केंद्र या राज्य सरकार की किसी और ऐसी ही योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
कितनी मिलेगी मदद? जानिए पूरा हिसाब
इस योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग राशि की मदद मिलती है:
- सामान्य विवाह: पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी या पंजीकृत महिला श्रमिक की खुद की शादी के लिए ₹55,000/- की आर्थिक सहायता.
- अन्तर्जातीय विवाह: अगर बेटी का विवाह अन्तर्जातीय है, तो ₹61,000/- की आर्थिक सहायता मिलेगी.
सामूहिक विवाह (न्यूनतम 11 जोड़े):
- प्रति बेटी के विवाह के लिए ₹65,000/- की आर्थिक सहायता.
- सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता को प्रति जोड़े ₹7,000/- का भुगतान.
- वर और वधू की पोशाक खरीदने के लिए ₹5,000/- प्रत्येक (सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तारीख से 1 सप्ताह पहले श्रमिक के खाते में ट्रांसफर).
- दो बेटियों तक लाभ: यह सहायता पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए ही मिलेगी.
महिला श्रमिक का पुनर्विवाह: अगर पंजीकृत महिला श्रमिक का पुनर्विवाह हो रहा है, तो भी यह लाभ मिलेगा, बशर्ते उनका तलाक कानूनी रूप से हुआ हो या पति की मृत्यु हो गई हो (प्रमाण पत्र देना होगा). पुनर्विवाह में भी सामूहिक विवाह के बराबर ही मदद मिलेगी.
आवेदन कैसे करें? आसान तरीका और जरूरी दस्तावेज
DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है.
आवेदन का तरीका:
- विवाह होने के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- सामूहिक विवाह की स्थिति में, विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है.
- आप जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in (संभावित) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी:
- बेटी और वर की उम्र का प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट). बेटी की उम्र 18+ और वर की 21+ होनी चाहिए.
- बेटी का आधार प्रमाणीकरण.
- विवाह कार्ड (ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित).
- अगर बेटी गोद ली हुई है, तो उससे संबंधित दस्तावेज.
- लाभार्थी श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी.
- विवाह की वर-वधू की फोटो, जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो.
- पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में लगे होने का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र.
- यह स्व-घोषणा पत्र कि किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं लिया है.
DM जितेंद्र प्रताप सिंह की अपील
DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने कानपुर महानगर के सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं. उन्होंने कहा कि कानपुर में बड़ी संख्या में श्रमिक हैं और लेबर अड्डों पर भी इस योजना की जानकारी दी जा रही है. उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी अपील की कि ऐसे श्रमिक भाई जो निर्माण कार्यों में लगे हैं, वे अपनी दो बेटियों की शादी के लिए ₹55,000 प्रति विवाह की दर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.