नोए़डा में शराब, बीयर की दुकान पाने का मौका, जानें किस इलाके में आया ऑप्शन और पूरा प्रोसेस

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Noida News: गौतमबुद्धनगर में देसी और मॉडल शॉप खोलने के लिए नई दुकानें आवंटित की जा रही हैं, कलेक्टर ऑफिस ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस.

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Noida Beer Shop License: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए एक नया मौका सामने आया है. अगर आप शराब या बीयर की दुकान खोलना चाहते हैं, तो गौतमबुद्धनगर ज़िले में तीन दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. ज़िले के कलेक्टर एवं लाइसेंस प्राधिकारी कार्यालय ने 3 जून 2025 को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है.

इस नोटिस के मुताबिक, जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में देसी शराब, मॉडल शॉप और बीयर की दुकानें खाली हैं. इच्छुक आवेदकों को नियत तिथि पर बोली प्रक्रिया में भाग लेना होगा. यह पूरी प्रक्रिया 4 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी, और इसके लिए सभी को जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में उपस्थित होना जरूरी है.

कहां-कहां खाली हैं दुकानें?

पहली दुकान मिलक नामक क्षेत्र में देसी शराब की दुकान के रूप में उपलब्ध है. इसके लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ₹1,20,972 रखी गई है. इस दुकान की अनुमानित दैनिक बिक्री 340 एमएल मानी गई है, जबकि बोली के लिए आरंभिक राशि ₹4,760 तय की गई है.

दूसरी दुकान ग्रेटर नोएडा के प्रसिद्ध जगत फार्म इलाके में स्थित है, जो एक मॉडल शॉप (अर्थात इम्पोर्टेड और ब्रांडेड शराब की दुकान) के रूप में उपलब्ध है. इस दुकान के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस ₹1,54,95,000 है. इसका औसतन दैनिक बिक्री लक्ष्य 42,460 एमएल तय किया गया है. ऑफर के लिए आरंभिक बोली ₹5,94,440 से शुरू होगी.

तीसरी दुकान बीयर शॉप के रूप में बहलोलपुर (नियर सेक्टर 63 मेट्रो स्टेशन) क्षेत्र में है. इसकी वार्षिक लाइसेंस फीस ₹51,05,000 तय की गई है और औसतन दैनिक बिक्री 13,990 एमएल है. बोली के लिए न्यूनतम ऑफर राशि ₹1,51,880 रखी गई है.

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कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित तिथि 4 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से पहले जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पहुंचना होगा. इसके बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ही बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.

सभी आवेदकों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज़ और पहचान पत्र लेकर पहुंचना होगा. इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को लाइसेंस आवंटित किया जाएगा.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह दुकानें नियमानुसार एमआरपी पर संचालित होंगी और दुकान स्वामी को आबकारी विभाग की सभी शर्तों का पालन करना होगा.

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