लेटेस्ट न्यूज़

Ballia News: 15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम

Ballia Transport News: बलिया में एआरटीओ ने स्कूल वाहनों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं. बिना वैध फिटनेस, बीमा और परमिट वाले वाहन नहीं चलेंगे. 15 वर्ष पुराने और कंडम वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा. सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन समेत सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है.

ADVERTISEMENT

 15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम
15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम
social share
google news

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया में आगामी शैक्षणिक सत्र और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि स्कूलों में संचालित सभी वाहनों के आवश्यक प्रपत्र जैसे परमिट, फिटनेस और बीमा पूरी तरह वैध होने चाहिए. साथ ही सभी वाहनों का विवरण यूपी आईएसवीएनपी (UPISVNP) पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए.