लखीमपुर खीरी: ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

कुमार अभिषेक

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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश यादव ने सोमवार को बताया कि मोहम्मद जुबैर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 11 जुलाई से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी, और जुबैर के अधिवक्ता ने इसके खिलाफ दलीलें पेश की.

यादव ने कहा कि जुबैर मोहम्मद के पुलिस रिमांड पर सुनवाई के लिए अदालत ने 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.

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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को वारंट तामील कराया था.

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अरुण कुमार सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि खीरी जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट बी जारी किया था, जिसे शुक्रवार को खीरी पुलिस ने तामील करा दिया था.

मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज कराया था.’

उन्होंने कहा, ‘अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था.’

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(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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