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बलिया: दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को उम्रकैद, लगा ₹11-11 हजार का जुर्माना

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बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति और सास-ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की…

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बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति और सास-ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

पुलिस अधीक्षक आर. के. नैय्यर ने बुधवार को बताया कि मऊ स्थित हलधरपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के हरिदयाल चौहान की बेटी ममता की शादी भीमपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी निवासी पूर्वांचल चौहान के साथ साल 2011 में हुई थी. कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ममता की 28 अगस्त 2017 को हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हरिदयाल चौहान ने ममता के पति पूर्वांचल चौहान, ससुर केशव चौहान और सास रुक्मणी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था.

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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