लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को होगी अगली सुनवाई

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लखीमपुरी खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 25 मई को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. जिसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त देकर 25 मई को सुनवाई तय की है. बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सोमवार को दोबारा सुनवाई हुई.

वहीं आशीष मिश्रा के साथ सह आरोपी 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने लखीमपुरी खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के अलावा 4 आरोपी- लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

बता दें कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका याचिका रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा था. जिसके बाद आशीष मिश्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत में सरेंडर किया था. इसके बाद फिर से हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे. यह हिंसा तब हुई थी जब कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के केंद्रीय मंत्री के गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में जाने का विरोध कर रहे थे.

मृतकों में चार किसान और एक पत्रकार शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही कारों ने कुचल दिया था. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था. आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्‍य आरोपी हैं.

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