गोंडा: महिला की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

भाषा

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Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में करीब तीन वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरा (वीरापुर) निवासी वंशराज शुक्ल ने 10 अक्टूबर 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2011 में उसने अपनी बहन अल्पना का विवाह अखिलेश तिवारी के साथ किया था.

शिकायत के अनुसार अल्पना के चार बच्चे हैं और उसका पति अखिलेश रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। 10 अक्टूबर 2019 की सुबह छह बजे अखिलेश के चाचा राम सरन तिवारी ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि बीती रात अज्ञात लोगों ने अल्पना की हत्या करके शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया है.

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच की तो गांव के सुरेंद्र चौहान का नाम सामने आया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी.

चतुर्वेदी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (प्रथम) डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त सोमवार को अभियुक्त सुरेंद्र चौहान को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

दोषी को अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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