भदोही: नाबालिग से रेप कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

भाषा

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भदोही की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया. विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पांडेय ने बताया कि दोषी जुगनू उर्फ अजीम (30) ने फरवरी 2017 में सुरयांवा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण करने के बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया.

पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्‍सो) कानून और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

पांडेय ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) मधु डोगरा की अदालत में हुई. उन्होंने बताया कि अजीम ने यह स्वीकार नहीं किया कि बच्चा उसका है जिसके बाद अदालत के आदेश पर डीएनए जांच कराई गई और अजीम के बच्चे का पिता होने की पुष्टि हुई.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील, बहस और साक्ष्यों को देखते हुए न्यायाधीश डोगरा ने अजीम को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने उसे दो लाख 25 हजार रुपये जुर्माना पीड़िता को देने का आदेश दिया.

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