उमेश पाल हत्याकांड: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की गई है.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल के वकील विक्रम सिन्हा ने बताया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत ने अतीक और अशरफ की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की है और पुलिस रिमांड प्रार्थना पत्र पर बहस अभी जारी है.

अतीक अहमद को बुधवार की शाम करीब छह बजे यहां की जेल में लाया गया. विलंब की वजह से उसे बुधवार को अदालत में पेश नहीं किया जा सका था. बरेली जेल से नैनी जेल लाए गए अतीक के भाई अशरफ को भी इसी मामले में अदालत में पेश किया गया.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

ये भी पढ़ें- कौन हैं UP STF के वे 2 अफसर, जिन्होंने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाली टीम को किया लीड

बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की गत 24 फरवरी को धूमनगंज क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

ADVERTISEMENT

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मंगलवार को अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई. इससे पूर्व, 26 मार्च को उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को अदालत में पेश किया गया था. उसे और दो अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

ये भी पढ़ें- कौन हैं UP STF के वे 2 अफसर, जिन्होंने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाली टीम को किया लीड

अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आ रहा पुलिस का काफिला बुधवार को सुबह करीब पौने नौ बजे झांसी से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रविष्ट हुआ.

ADVERTISEMENT

अहमद ने पुलिस वैन के अंदर से पत्रकारों से कहा, “हम आपके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं. अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें.”

गौरतलब है कि रीयल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर उस पर हमला करने का आरोप लगने के बाद उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल, 2019 में निर्देश दिया था कि अहमद को गुजरात में उच्च सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित किया जाए.

ये भी पढ़ें- अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर से पहले की कहानी, कहां-कहां छिपा, कैसे धराया, सब जानिए

पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद पर हाल ही में उमेश पाल की हत्या के मामले सहित 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में भी अतीक अहमद पर प्रकरण दर्ज है.

    Main news
    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT