मुख्तार अंसारी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से आया ये अपडेट, क्या होगा आगे?

संजय शर्मा

मुख्तार अंसारी की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में जाएं.

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Mukhtar Ansari
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Mukhtar Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाने वाली उसके बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट समेत मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट उमर अंसारी को देने को कहा था. उमर अंसारी की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है. वो इस पर जवाब दाखिल करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंकार करते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस केस में याचिका दाखिल की गई थी, मुख्तार अंसारी जीवित थे.तब याचिकाकर्ता ने यूपी में उनकी सुरक्षा का मसला उठाते हुए राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी. अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस याचिका पर आगे सुनवाई के कोई औचित्य नहीं रहता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं.

कैसे हुई थी मुख्तार की मौत?

आपको बता दें पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2021 में पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था. तब से मुख्तार बांदा जेल में बैरक नम्बर 16 में बन्द थे. इस दौरान उनकी कई बार तबीयत बिगड़ी. मगर तबीयत अचानक 26 मार्च 2024 को बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. लेकिन चेकअप के बाद वापस बांदा जेल शिफ्ट कर दिया. फिर 28 मार्च 2024 को अचानक देर शाम तबीयत बिगड़ी, जेल प्रशासन के अफसरों ने मुख्तार को बांदा जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां रात 8 बाजार 25 मिनट पर डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया. 

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मुख्तार के परिजन ने शुरू से ही जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने, इलाज न देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मजिस्ट्रेट और ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए गए थे. मगर, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और जांच रिपोर्ट अफसरों ने शासन को भेज दी.

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