मुख्तार के बेटे अब्बास के जेल से निकलने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से इन शर्तों पर मिली बेल, पहला कदम क्या होगा?
Abbas Ansari News: माफिया मुख्तार अब्बास के जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है.
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Abbas Ansari News: माफिया मुख्तार अब्बास के जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी अपने लखनऊ के आवास पर ही रहेंगे. आदेश के अनुसार, अंसारी यूपी से बाहर नहीं जा सकेंगे. अब्बास को केवल उनकी विधानसभा में जाने की अनुमति दी गई है. केस से जुड़े किसी मामले पर बयान नहीं देंगे.
कोर्ट में क्या हुआ?
अब्बास अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामलों में या तो मुझे जमानत मिल चुकी है या फिर चार्जशीट/आदेश को खारिज कर दिया गया है. अगर मैंने वास्तव में वह अपराध किए होते, जिनका आरोप लगाया जा रहा है, तो अदालतें बार-बार जमानत कैसे दे सकती थीं?" इस पर कोर्ट ने कहा, "जमानत देने का इससे कोई लेना-देना नहीं है." फिर अंसारी की ओर से कहा गया, "वे कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट में गैंग चला रहा हूं, जबकि मैं 450 किलोमीटर दूर कासगंज की जेल में बंद हूं."
वहीं कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, "उनका आचरण देखें. हो सकता है कि उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिली हो, लेकिन यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है. वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. 1-2 मुख्य गवाहों की अभी गवाही होनी बाकी है. उनका पूरा आचरण देखें, वे केवल यह तर्क देकर जमानत नहीं मांग सकते कि अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है." एएसजी ने कहा, "वह समाज के लिए एक खतरा हैं. कम से कम हमें मुख्य गवाहों से पूछताछ तो करने दें."
इस पर कोर्ट ने कहा, "आप उन्हें कितने समय तक जेल में रखेंगे? हम आप पर जल्दबाजी करने का दबाव भी नहीं डालना चाहते कि आप एक महीने में जांच पूरी करें, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है."
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गौरतलब है कि अब्बास अंसारी सितंबर 2024 से इस मामले में हिरासत में थे. इस मामले में अब अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी. पुलिस अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख तक उनके आचरण पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. यूपी गैंगस्टर एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से उठाई गई आशंकाओं और जमानत के दौरान उनके आचरण का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट आगे यह निर्णय लेगा कि उन्हें नियमित जमानत दी जा सकती है या नहीं.
अब चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि अब्बास अंसारी जेल से आने के बाद क्या करेंगे. अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि अब्बास अंसारी अपनी विधानसभा (मऊ) में जाएंगे या नहीं. आपको यह भी बता दें कि अब्बास अंसारी की मां अफ्शां अंसारी भी फरार चल रही हैं.
सृष्टि ओझा के इनपुट्स के साथ.