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उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत का फैसला रद्द अब दोबारा होगी सुनवाई

Kuldeep Singh Sengar News: उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को देश की शीर्ष अदालत से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का फैसला सुनाया गया था.

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Kuldeep Singh Sengar (File Photo)
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Kuldeep Singh Sengar News: उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को देश की शीर्ष अदालत से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का फैसला सुनाया गया था. कोर्ट ने अब इस मामले को वापस हाईकोर्ट भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

सीबीआई (CBI) द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2025 में दिए गए जमानत के फैसले को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर हाईकोर्ट को फिर से गौर करने की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि कुलदीप सेंगर की सजा के खिलाफ दाखिल की गई मुख्य अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी थी और यूपी सरकार व सेंगर को नोटिस जारी किया था.

क्या है 2017 का पूरा मामला?

यह मामला साल 2017 का है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. उन्नाव के तत्कालीन बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक 17 साल की किशोरी ने नौकरी का झांसा देकर घर बुलाने और रेप करने की बात कही थी. जब लंबे समय तक पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की, तो पीड़िता ने हार मानकर 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया. इस घटना के बाद मामला सुर्खियों में आया और आनन-फानन में सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. बाद में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कुलदीप सेंगर के राजनीतिक रसूख पर चोट

कुलदीप सेंगर कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखते थे, लेकिन इस केस के बाद उन्हें न केवल अपनी विधायकी गंवानी पड़ी बल्कि उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अब सेंगर को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा.