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ज्ञानवापी केस की पोषणीयता पर फैसले को लेकर ओवैसी बोले- बाबरी मस्जिद फिर रिपीट होगा

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वर्ष 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और ऑर्डर 7 रूल 11 की रोशनी में वाराणसी की जिला अदालत ने…

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वर्ष 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और ऑर्डर 7 रूल 11 की रोशनी में वाराणसी की जिला अदालत ने माना कि ये केस सुनने के योग्य है. अदालत के इस फैसले के बाद एआईएमआईएम (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसकी इजाजत से बाबरी दोहराई जाएगी. गौरतलब है कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे अदालत ने अपना फैसना सुनाया है.