ताजमहल को 'तेजोमहालय' बताकर मांगी गई सावन में जलाभिषेक की अनुमति, जानें किसने की ये मांग?
सावन माह में ताजमहल में जलाभिषेक की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए ‘योगी यूथ ब्रिगेड’ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने मंगलवार को एक अदालत में याचिका दायर की.
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Agra Tajmahal News: विश्व के सात अजूबों में से एक ताजमहल फिर एक बार चर्चा के केंद्र में आ गया है. आपको बता दें कि सावन माह में ताजमहल में जलाभिषेक की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए ‘योगी यूथ ब्रिगेड’ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने मंगलवार को एक अदालत में याचिका दायर की. याचिका को सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकार कर लिया है. इसमें प्रतिवादी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल को बनाया गया है.
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील शिव आधार सिंह तोमर ने अदालत में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद, न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर के वकील ने दावा किया कि तेजोमहालय हिंदू मंदिर है, जहां सावन के महीने में जलाभिषेक होना चाहिए.
ताजमहल को लेकर ASI ने क्या कहा था?
गौरतलब है कि आगरा जिला अदालत में डाली गई याचिका पर सुनवाई के दौरान 2017 में आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने एक हलफनामा पेश किया था. बता दें कि हलफनामे में कोर्ट ने कहा था, 'ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है, जबकि अपील करने वाले दूसरे धर्म के हैं. स्मारक पर कोई भी धार्मिक गतिविधि पहले कभी नहीं हुई थी.' इससे पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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