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लिमिट से ज्यादा शराब रखने के आरोप में अरेस्ट हो गए क्लाइमेट एक्टिविस्ट हरजीत! यूपी में घर में कितनी रख सकते हैं शराब?

मयंक गौड़

यूपी में घर में कितनी शराब रखना है कानूनी? गाजियाबाद में हरजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए आबकारी नियम. जानें विस्की, बीयर और इंपोर्टेड शराब की तय सीमा और दूसरे राज्य की शराब रखने पर होने वाली कार्रवाई की पूरी जानकारी.

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Photo: Rajwant Rawat/ India Today
Photo: Rajwant Rawat/ India Today
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UP News: क्या यूपी के अंदर घर में रखी शराब की बोतलें आपको कानूनी पंचड़े में फंसा सकती हैं? जेल की सैर करा सकती हैं? ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसके लिए बकायदा आबकारी विभाग के कायदे और कानून हैं. शायद गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट हरजीत सिंह को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो घर में मौजूद शराब की बोतलों को लेकर फंस गए हैं. असल में इंदिरापुरम की ऑरेंज काउंटी सोसायटी में रहने वाले हरजीत सिंह के फ्लैट पर पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापा मारा. हरजीत सिंह सतत सम्पदा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और ये छापेमारी उनपर फेमा (FEMA) जांच के सिलसिले में की गई थी. जांच के दौरान ED को हरजीत सिंह के फ्लैट से महंगी शराब का जखीरा मिला. तब इस केस में आबकारी विभाग की एंट्री हो गई. ED ने 5 जनवरी को आबकारी विभाग को ई-मेल भेजा. सूचना मिलते ही गाजियाबाद आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां से उन्होंने 46 बोतल विदेशी शराब और 1 कैन बीयर बरामद की. इसकी कुल मात्रा 45.75 लीटर है. ये यूपी में तयशुदा लिमिट से ज्यादा है.

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