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यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी भारी भरकम छूट, सरकार का यह फैसला कर देगा आपको खुश

संतोष शर्मा

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 साल तक की रेंट और लीस एग्रीमेंट पर 90% छूट देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत खत्म कर दी गई है और पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी.

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उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने और अनियमितताओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने 10 साल तक की अवधि वाले रेंट और लीस एग्रीमेंट पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है. यह कदम उन मामलों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जिनमें मात्र 10 से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट कर लिए जाते थे. इससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता था.

रेंट और लीस एग्रीमेंट पर 90% तक छूट

सरकार के नए प्रावधान के तहत अब 10 साल तक की अवधि वाले रेंट और लीस एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर 90 प्रतिशत तक की बड़ी राहत दी जाएगी. यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे 10 से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर होने वाले 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह छूट टोल और विशेष प्रकार के लीस संबंधी एग्रीमेंट पर लागू नहीं होगी. 

वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत खत्म

शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है. अब राज्य में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल होगी, पेंशन की राशि ऑटोमेटिकली ही सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी. हालांकि, यह लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो इसके लिए अपनी अनुमति देंगे.सरकार का यह निर्णय वृद्ध नागरिकों को मिलने वाली पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

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बागपत में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी

कैबिनेट ने बागपत जिले में मछली पालन विभाग की 5.07 हेक्टेयर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है.  इसमें विवादित 0.53 हेक्टेयर भूमि शामिल नहीं है. यह भूमि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए इस्तेमाल की जाएगी. इससे न केवल क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. 

लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन

बैठक में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन भी किया गया है. संशोधन के तहत अब 2% चेनमैन (लेखपालों के सहायक) को लेखपाल पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा. यह बदलाव विभागीय संरचना को मजबूत करने और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

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