यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी भारी भरकम छूट, सरकार का यह फैसला कर देगा आपको खुश
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 साल तक की रेंट और लीस एग्रीमेंट पर 90% छूट देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन की जरूरत खत्म कर दी गई है और पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी.
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उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने और अनियमितताओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार ने 10 साल तक की अवधि वाले रेंट और लीस एग्रीमेंट पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है. यह कदम उन मामलों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जिनमें मात्र 10 से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट कर लिए जाते थे. इससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता था.









