मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, गाजीपुर कोर्ट में चलेगा एक और नया मुकदमा

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Mukhtar Ansari News: मनोज राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों पर आज न्यायालय ने आरोप तय किया है.

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मऊ के पूर्व विधायक और यूपी के चर्चित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. शनिवार को मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. अब 30 जनवरी को मामले में साक्ष्यों पर बहस शुरू होगी.

मनोज राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों पर आज न्यायालय ने आरोप तय किया है. इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली और एडीजीसी क्रिमिनल एमपी एमएलए कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया से अदालती कार्यवाही के बाद शाम को किया है.

बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी उसके सहयोगी सरफराज उर्फ मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू और जफर उर्फ चंदा पर आज न्यायालय ने धारा 147, 148, 302 और सहपठित धारा 149-A में आज आरोप तय कर अदालती कार्यवाही शुरू कर दिया है. सरफराज,अफरोज और जफर आज न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहे, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीसी के जरिए न्यायालय में उपस्थित था.

एडीजीसी “क्रिमिनल” नीरज श्रीवास्तव ने आरोप तय होने की पुष्टि करते हुए बताया कि सरफराज उर्फ “मुन्नी” बस्ती जेल से, जफर खान उर्फ “चंदा” सन्त कबीरनगर जेल से, अफरोज खान उर्फ चुन्नू पहलवान गाजीपुर की जिला जेल में बंद हैं और आज पुलिस कस्टडी में अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और जरिए वीसी पेश हुआ और कार्यवाही में भाग लिया.

नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने अपने बेटे की हत्या का मुकदमा मोहम्दाबाद थाने में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने विवेचना कर 9 लोगों पर आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें से 4 लोगों की पत्रावली इस न्यायालय में आई थी. मुख्तार अंसारी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा और सरफराज उर्फ मुन्नी पर आज आरोप तय किया गया है और अब 30 जनवरी को साक्ष्य के लिये तारीख नियत की गई है. इस संदर्भ में मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने भी आरोप तय होने की पुष्टि की है और बताया कि मनोज राय की हत्या साल 2001 में मुहम्मदाबाद में हुई थी, जिसमें मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय ने अपने पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

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बता दें कि बक्सर बिहार निवासी शैलेन्द्र राय ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा ठेके का काम करता था पर एक ठेका उसने मुख्तार अंसारी की अनुमति के बिना ले लिया था, जिससे मुख्तार अंसारी नाराज हो गया और उसने 14 जुलाई 2001 को अपने आदमियों से मेरे बेटे को अपने घर बुलाया और अगले दिन 15 जुलाई को मेरे बेटे की लाश मिली.

इसी मामले में मृतक मनोज राय के पिता शैलेन्द्र राय की तहरीर पर मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा संख्या 23 / 23 दर्ज हुआ और अब आज इसमें न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिया गया है. इस केस के साथ गाजीपुर न्यायालय में मुख्तार अंसारी समेत अन्य सहयोगियों पर एक नया अपराधिक मुकदमा आज से शुरू हो गया है, जिसमें अगली 30 जनवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के लिए तारीख नियत की है.

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