एक बार में अधिकतम 2000 के कितने नोट बैंक में बदले जा सकेंगे?

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RBI on 2000 Rupee Note: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का शुक्रवार को ऐलान किया. आपको बता दें कि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश भी जारी किया है.

बहरहाल आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जमा कर सकता है. मगर लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जाने की बात कही है.

आपको बता दें कि आरबीआई का यह कदम नवंबर, 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है जिसमें घोषणा की आधी रात से ही 500 एवं 1000 रुपये के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था. उसी समय आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट जारी किए थे.

30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट रखने पर क्या होगा?

हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए 2000 रुपये के नोट की क्या स्थिति होगी. सूत्रों के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.

आरबीआई ने क्यों बंद किए 2000 के नोट?

केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऊंचे मूल्य वाले नोट का इस्तेमाल काला धन जमा करने में किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच उठाया है. आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट छापना वित्त वर्ष 2018-19 में ही बंद कर दिया था और धीरे-धीरे उनका चलन काफी कम हो चुका है. रिजर्व बैंक के मुताबिक, ऐसा देखा गया है कि 2000 रुपये मूल्य के नोट का इस्तेमाल अब लेनदेन में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्यों के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं होगी.

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(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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