यूपी विधानसभा में लिफ्ट और एस्केलेटर बिल पारित, अब दुर्घटना के लिए तय होगी जवाबदेही
उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही लिफ्ट में दुर्घटना होने पर एएमसी करने वाली एजेंसी की जवाबदेही तय की जा सकेगी. लिफ्ट मेंट्नेन्स के लिए जिम्मदार एजेंसी को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
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यूपी विधानसभा में लिफ्ट और एस्केलेटर बिल पारित, अब दुर्घटना के लिए तय होगी जवाबदेही
Lift and escalator bill passed in UP assembly: उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही लिफ्ट में दुर्घटना होने पर एएमसी करने वाली एजेंसी की जवाबदेही तय की जा सकेगी. लिफ्ट मेंट्नेन्स के लिए जिम्मदार एजेंसी को कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा. प्रदेश के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक यूपी विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है. लंबे समय से ऐसे कानून की मांग होती रही है. इसमें विस्तार से उन नियमों को बताया गया है, जो हाऊसिंग सोसाईईटीज और सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट और एस्केलेटर में किसी दुर्घटना होने पर जवाबदेही तय करने के लिए लागू होंगे.