लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए कोर्ट में क्या दलील दी

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

आशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसानों को कुचलने के लिए उकसाया.

वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा कि घटना के समय आशीष उस कार में थे जिसने किसानों को कुचल दिया था.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गए थे.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

इस घटना में आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्‍या, साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आशीष सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया

लखीमपुर खीरी हिंसा: जानिए आशीष मिश्रा और किसानों के वकीलों ने चार्जशीट पर क्या-क्या कहा?

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT