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प्रयागराज में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाओं के घर गिराए गए थे, SC बोला- बनवाने का देंगे आदेश, पूरा केस जानिए

UP News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में नोटिस के 24 घंटे के भीतर मकान ढहाने पर यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की. कोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई से उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है. जानिए पूरी खबर.

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सांकेतिक तस्वीर
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UP News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में ‘मनमाने’ तरीके से मकान ढहाने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है. न्यायामूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर भी नाराजगी जताई है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर यह सुनवाई की है.