गाजियाबाद में 127 वर्ग मीटर के 103 फ्लैट्स बिकने के लिए हैं उपलब्ध...जानें इनका रेट और डिस्काउंट पाने का तरीका
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार योजना में 3 BHK फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. ये फ्लैट्स किफायती कीमतों पर “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर उपलब्ध हैं.
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Ghaziabad Flat Sale: अगर आप गाजियाबाद में अपना खुद का 3 BHK फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने सिद्धार्थ विहार योजना के तहत किफायती दरों पर सरकारी फ्लैट्स की बिक्री शुरू कर दी है. ये फ्लैट्स 3 BHK हैं और इन्हें “विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार” के अंतर्गत “पहले आओ - पहले पाओ” के आधार पर अलॉट किया जाएगा. खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को केवल 50% भुगतान पर फ्लैट का कब्जा भी मिल सकता है. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 तय की गई है. फ्लैट्स की संख्या सीमित होने के कारण इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें.
फ्लैट्स की लोकेशन और खासियत
यह योजना गाजियाबाद के प्रमुख इलाकों गंगा और यमुना/हिडन एन्क्लेव में लागू की गई है. योजना के तहत कुल 103 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 127.71 वर्ग मीटर है. इन सभी फ्लैट्स की कीमत 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है और ये सभी 3 BHK फ्लैट्स हैं. इस योजना का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर UPRERAPRJ759686 है. बेहतरीन लोकेशन, पर्याप्त जगह और सरकारी विश्वसनीयता इसे गाजियाबाद में स्थायी और सुरक्षित आवास की तलाश रखने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
जो भी इच्छुक इस योजना के तहत फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले फ्लैट की कुल कीमत का 5% रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान RTGS, NEFT या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए परिषद के अधिकृत बैंक खाते में किया जा सकता है. शुल्क जमा होने के बाद आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी आवश्यक मानदंड पूरे पाए जाने पर आवेदक को फ्लैट का अलॉटमेंट पत्र जारी किया जाएगा. ध्यान रहे कि फ्लैट्स की संख्या सीमित है, इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है.
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जल्दी भुगतान पर मिलेगी खास छूट
अगर कोई खरीदार पंजीकरण के बाद 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान कर देता है तो उसे कुल कीमत में 5% की विशेष छूट मिलेगी. यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए उपलब्ध है और इसे किसी अन्य छूट या सब्सिडी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता. छूट का लाभ उठाने के लिए समय पर पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा.
गलत जानकारी देने पर होगा ये काम
लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.
गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.
उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है.
मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.
जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.