लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए कोर्ट में क्या दलील दी

भाषा

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

आशीष की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसानों को कुचलने के लिए उकसाया.

वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा कि घटना के समय आशीष उस कार में थे जिसने किसानों को कुचल दिया था.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोग मारे गए थे.

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इस घटना में आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्‍या, साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आशीष सहित एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया

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