फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दिल्ली HC से कोर्ट ने ये कहा

संजय शर्मा

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फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. यूपी के सीतापुर मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को राहत देते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए बिना विचार करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बात रखें.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जुबैर के सभी मामले कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. वहीं मामले की सुनावाई शुरू भी हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि स्पेशल सेक्रेटरी ने केस डायरी दिल्ली स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीतापुर में प्राथमिकी रद्द करने की जुबैर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था. फिर जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बड़ी राहत देते हुए तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे.

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कोर्ट ने यूपी की एसआईटी भंग कर दी. इसके अलावा जुबैर के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर कर दी थी. कोर्ट ने जुबैर को ये भी कहा था कि एफआईआर रद्द कराने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी मामलों में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दी

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