मुलायम सिंह-परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज की

संजय शर्मा

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दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने दिवंगत समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के आय से अधिक संपत्ति के मामले पर CBI के द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले में आगे जांच के आदेश दिए.

कोर्ट ने अपने आदेश में CBI की क्लोजर रिपोर्ट के उस अंश पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि मीडियाकर्मियों ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया जांच एजेंसियों को अपने स्रोतों का खुलासा नहीं करेगा. इसकी कोई वैधानिक छूट नहीं है.

इसके अलावा कोर्ट ने CBI को उस वक्त स्टार न्यूज के साथ काम करने वाले पत्रकार दीपक चौरसिया और मनोज मित्ता से पूछताछ करने का भी निर्देश दिया.

साथ ही कोर्ट ने CBI को यह भी निर्देश दिया है कि वह गवाह से दोबारा पूछताछ कर यह पता लगाए कि जाली दस्तावेजों को बनाने और इसे मीडिया में प्रसारित करने की साजिश में कौन-कौन शामिल हैं?

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कोर्ट ने कहा कि आरोपी मुलायम के सिंह यादव समेत अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से 2 दिन पहले CBI कार्यालय से पेपर मीडिया में लीक होने का भी CBI पता लगाए.

कोर्ट ने IO और HIO को 24 मार्च तक मामले पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

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