कौन हैं विजय मिश्रा? राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने वाले भाजपा नेता की Inside Story

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा एक बार फिर चर्चा में हैं. सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्रा एक बार फिर चर्चा में हैं. सुल्तानपुर के रहने वाले विजय मिश्रा ने 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर अदालत का रुख किया था. सोमवार, 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया.

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विजय मिश्रा फिलहाल भाजपा की सुल्तानपुर जिला कार्यसमिति के सदस्य हैं. वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से शुरुआत करने के बाद वह बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच से भी जुड़े. बाद में उन्होंने भाजपा में काम किया और संगठन में कई जिम्मेदारियां संभालीं.

कौन हैं विजय मिश्रा, कहां के रहने वाले हैं?

विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लंभुआ तहसील क्षेत्र के हनुमानगंज के निवासी हैं. उनका राजनीतिक सफर छात्र जीवन से शुरू हुआ. शुरुआत में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और इसके बाद बजरंग दल तथा हिंदू जागरण मंच में काम किया.

वर्ष 1989 में वह भाजपा में शामिल हुए. इसके बाद पार्टी संगठन में स्थानीय स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक अलग-अलग पदों पर रहे. उनकी पहचान सुल्तानपुर में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में होती है.

भाजपा में किन-किन पदों पर रहे विजय मिश्रा?

विजय मिश्रा ने भाजपा संगठन में कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वह भदैया गांव के जुड़ारा गांव की प्राथमिक इकाई के अध्यक्ष रहे. इस पद का कार्यकाल दो साल का होता था. इसके बाद वह दो बार भदैया ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष भी बने.

संगठन में आगे बढ़ते हुए उन्हें लघु उद्योग प्रकोष्ठ का जिला मंत्री बनाया गया. वह किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी रहे. इसके अलावा भाजपा की मुख्य संगठनात्मक इकाई में जिला मंत्री और लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश परिषद के सदस्य के रूप में भी काम किया.

वर्ष 2017 में विजय मिश्रा को भाजपा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद 2018 में वह अमेठी-सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने. फिलहाल वह भाजपा की सुल्तानपुर जिला कार्यसमिति के सदस्य हैं.

अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ किया था केस

विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा था. टिप्पणी से नाराज होकर विजय मिश्रा ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.

इस मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई. इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए मामले की पत्रावली सुरक्षित रख ली थी.

अदालत में दोनों पक्षों ने क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अपनी लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया था. हालांकि, उनका तर्क था कि बयान सद्भावना के तहत दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था. बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था. इसके अलावा भी कई तर्क अदालत के सामने रखे गए.

दूसरी ओर, विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि राहुल गांधी ने विवादित बयान देने की बात स्वीकार की है. इसके आधार पर उन्होंने अदालत से राहुल गांधी को दोषी करार देने की मांग की.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया दोषमुक्त

सोमवार, 26 अक्टूबर को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया. फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई और अदालत के प्रति आभार प्रकट किया.

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