UP News: उन्नाव रेप कांड मामले में जांच एजेंसी CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. CBI ने इस मामले मामले के दोषो कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर उनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित रहने तक उन्हें जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है. सीबीआई ने अर्जी में कहा है कि जमानत पर रिहाई का आदेश न्यायिक सिद्धांत के खिलाफ है.
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2019 में मिली थी सेंगर को आजीवन कारावास की सजा
उन्नाव रेप कांड मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास का दोषी ठहराया गया था. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले को कुलदीप सिंह सेंगर ने जनवरी 2020 में चुनौती दी. जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी. इसके बाद मार्च 2022 में मिली सजा के निलंबन के लिए एक और याचिका दाखिल की गई थी.
जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आए सेंगर?
कुलदीप सिंह सिंगर की याचिका पर सुनवाई करने के बाद 23 दिसंबर मे सजा के निलंबन की अपील का निपटारा करते हुए उनकी दोष सिद्धि की अपील के लंबित रहने तक सजा को निलंबित कर कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई. हालांकि सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे,क्योंकि उन्हें हत्या के एक अन्य CBI के मामले में 10 साल के कारावास का भी दोषी ठहराया गया है.
दूसरी तरफ दिल्ली की दो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दे दी है.
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