समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से निकलने के बाद से ही रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को लेकर उनके रिश्ते सामान्य नहीं हैं. आजम खान की रजामंदी के बिना और उनकी गैरमौजूदगी में रामपुर से सपा सांसद बने नदवी को लेकर आजम खान के कई तंज सामने आ चुके हैं. अब मोहिबुल्ला नदवी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आजम खान को संभवतः एक मौका और दे दिया है. असल में इलाहादाबाद हाईकोर्ट ने मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को नियमित मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है. जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने उनके मामले को हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है ताकि वैवाहिक विवाद का कोई समाधान निकाला जा सके. कोर्ट ने सुलह पहुंचने के लिए तीन महीने का समय दिया है और नदवी को 30000 रुपये प्रति माह पत्नी को भरण-पोषण के रूप में देने को कहा है.
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अब इस फैसले से आजम खान को क्या और कैसा मौका मिल सकता है, इसे समझने के लिए यूपी Tak के खास शो Aaj Ka UP की वीडियो रिपोर्ट यहां नीचे देखिए.
आपको बता दें कि सपा सांसद नदवी ने आगरा के फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज द्वारा 1 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सांसद के वकील ने कहा कि मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित है और नदवी इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का इरादा रखते हैं. अब आजम खान और नदवी के बीच पहले से जारी सियासी खटास के बीच यह फैसला उनके लिए एक और मुश्किल जोड़ता दिख रहा है.
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