अगर आप कम कीमत में गाड़ी खरीदने का मौका तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. गाजियाबाद परिवहन कार्यालय की ओर से 33 अलग-अलग गाड़ियों की सार्वजनिक नीलामी की जा रही है. इनमें कार, थ्री-व्हीलर (यात्री और मालवाहक) और मोटर साइकिल जैसी गाड़ियां शामिल हैं. यह नीलामी उन लोगों के लिए एक खास मौका है, जो अपने लिए या कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं.
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कब और कहां होगी नीलामी?
नीलामी की तिथि: 13 अगस्त 2025
नीलामी का समय: दोपहर एक बजे से
नीलामी की जगह: गाजियाबाद परिवहन कार्यालय
कौन-कौन से गाड़ियां हैं नीलामी में?
कुल 33 गाड़ियां नीलामी के लिए उपलब्ध हैं. इनमें अलग-अलग मॉडल और टाइप की गाड़ियां हैं जैसे:
कारें: इनमें Maruti Wagon R LXI (UP16R9797) जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं.
थ्री-व्हीलर (यात्री): कई थ्री-व्हीलर यात्री वाहन उपलब्ध हैं.
थ्री-व्हीलर (मालवाहक): माल ढुलाई के लिए भी थ्री-व्हीलर वाहन नीलामी में हैं.
मोटर साइकिल: कुछ मोटर साइकिलें भी नीलामी के लिए रखी गई हैं.
ये सभी गाड़ियां पुलिस लाइन, गाजियाबाद (POLICE LINE GZB) और पुलिस लाइन, बुलंदशहर (POLICE LINE BZB) से संबंधित हैं.
नीलामी में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:
वाहन का निरीक्षण: बोली लगाने से पहले, सभी इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी यानी 13 अगस्त से पहले गाड़ियों की स्थिति देख लेने की सलाह दी गई है. नीलामी के बाद गाड़ी की स्थिति को लेकर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
बयाना राशि (Earnest Money):
मोटर साइकिल के लिए: ₹2,000/-
अन्य वाहनों के लिए: ₹5,000/-
यह बयाना राशि नीलामी शुरू होने से पहले जमा करनी होगी.
नकद भुगतान: सफल बोलीदाता को बोली की कुल राशि का 25% तुरंत कैश जमा करना होगा. शेष राशि नीलामी समाप्त होने के 3 दिनों के भीतर जमा करनी होगी.
वाहन का उठाना: वाहन को भुगतान के 7 दिनों के भीतर उठाना होगा.
अथॉरिटी का अधिकार: नीलामी समिति को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है.
कबाड़ की स्थिति: सभी वाहन 'जहां है, जैसा है' (as is, where is) के आधार पर बेचे जाएंगे. यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले ने नीलामी से पहले गाड़ियों की स्थिति देख ली है.
टैक्स और शुल्क: वाहनों पर लगने वाले सभी टैक्स और शुल्क (जैसे टी.डी.एस., जी.एस.टी., पंजीकरण शुल्क, आदि) सफल बोलीदाता को वहन करने होंगे.
कोई गारंटी नहीं: नीलामी में बेचे गए वाहनों की कोई गारंटी या वारंटी नहीं दी जाएगी.
विवाद की स्थिति में: किसी भी विवाद की स्थिति में, संभागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
यह नीलामी उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है जो कम बजट में वाहन खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही बोली लगानी चाहिए.
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