उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति अमित कश्यप की हत्या करने वाली पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट में 16 अक्टूबर को जेल में बंद दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. यह फैसला अपर जिला जज (कोर्ट संख्या-12) ने सुनाया है. इससे पहले 7 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना था. बता दें कुछ दिन पहले मेरठ कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को भी सौरभ हत्याकांड मामले में फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सबकी नजर इस केस पर भी थी. सजा के ऐलान बाद मृतक की मां और अभियोजन पक्ष के वकील ने न्याय मिलने पर खुश है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
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जज ने दिया सावित्री का उदाहरण
अदालत ने इस हत्याकांड को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में रखा है. पीड़ित पक्ष के वकील बलराज सिंह के मुताबिक जज ने फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति और सावित्री देवी का विशेष तौर पर उदाहरण दिया है. अदालत ने कहा है कि एक तरफ सावित्री देवी थीं जो अपनी पति के प्राण वापस लाईं थी. इस मामले में पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है. जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस कृत्य ने भारतीय संस्कृति और समाज को झकझोर दिया है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला था राज
मृतक की पत्नी रविता का अपने पड़ोसी अमरदीप के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था और दोनों साथ में काम भी करते थे. रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. 12 अप्रैल 2025 को अमित अपने घर में मृत मिला था और उसके शव के पास एक सांप भी छोड़ दिया गया था. अमित के मृत शरीर के पास सांप मिलने से पहले यह लगा कि सांप के काटने से मौत हुई है. पुलिस ने मौके से सांप को डिब्बे में बंद करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत सांप के डसने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी.
सांप देने वाला बना सरकारी गवाह
दम घुटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की थी, जिसमें पत्नी रविता और अमरदीप के संबंधों का पर्दाफाश हुआ था. पुलिस ने इस मामले में सांप देने वाले आरोपी को सरकारी गवाह बनाया था. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए और साबित किया कि आरोपियों ने जानबूझकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए सांप का इस्तेमाल किया था.
फैसले पर परिजनों ने जताई खुशी
हत्यारों को फांसी की सजा मिलने पर मृतक अमित की मां बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा है कि शुरू से ही इस हत्याकांड के लिए आरोपियों को सजा-ए-मौत दिए जाने की मांग की थी. वकील बलराज सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह उनकी डेढ़ साल की लंबी मेहनत का सफल परिणाम है. बता दें हाल ही में मेरठ जिला कोर्ट ने चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में भी आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई थी.
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