Krishna Janmbhumi Dispute: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सुनाया. आपको बता दें कि कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए सर्वे की मंजूरी दे दी है. मालूम हो कि ASI सर्वे की मांग की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी.
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विष्णु शंकर जैन ने ये बताया
कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ‘ANI’ को बयान देते हुए कहा, “इलाहाबाद HC ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी. तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे. शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है. मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है. यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है.”
क्या है हिंदू पक्ष का दावा?
गौरतलब है कि यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी. इसमें दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.
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