Kanpur News: अभी तक आपने जमीन-जायदाद हड़पने के कई किस्से सुने होंगे. मगर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसे सुन एक पल के लिए आप भी सकते में आ जाएंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुन हर कोई हैरान है. यहां एक नवजात बच्ची को ही धोखाधड़ी करके हड़पने की कोशिश की गई. पीड़ित पति-पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.
ADVERTISEMENT
विस्तार से जानिए पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, ये पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर पहलवान पुरवा से सामने आया है. यहां रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारी मुन्नालाल शुक्ला के मुताबिक, उनकी पत्नी ने 17 दिसंबर 2022 को बेटी के रूप में संतान को जन्म दिया था. मेरी पत्नी उजियारा नवाबगंज में कोटेदार राजेन्द्र त्रिवेदी की दुकान पर से राशन लेने जाती थी. इसके चलते उसकी कोटेदार और उनकी बेटी वर्षा से नजदीकी हो गई थी.
पीड़ित ने बताया कि कोटेदार की बेटी वर्षा ने मेरी पत्नी को समझाया कि राशनकार्ड में नवजात बच्ची का नाम जुड़वा लें. इससे बच्ची के हिस्से का राशन और मुख्यमंत्री कोष से पैसा भी मिलेगा. पीड़ित के आरोप के मुताबिक, 30 जनवरी को वर्षा, पत्नी और बच्ची को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची. इस दौरान कुछ कागजातों पर अंगूठे के निशान लगवाए और फिर किसी ऑफिस में सभी की फोटो खींची गईं.
और फिर एक दिन बच्ची को ले गई
पीड़ित के मुताबिक, 31 जनवरी को वर्षा घर पहुंची और बच्ची के रेटिना की फोटो बनवाने का बहाना कर बच्ची को अपने साथ ले गई. मगर उसके बाद से वह लौटी ही नहीं. तब दंपत्ति ने अपनी बच्ची को वापस मांगा तो आरोपी 50 हजार देकर समझौता करने का दवाब बनाने लगे.
आरोप है कि इस दौरान वर्षा ने कहा कि तुम्हारी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाएगी. इसके बाद दंपत्ति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई.
कोर्ट से मिली राहत
इसके बाद पीड़िता माता-पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद नवाबगंज थाने में कोटेदार राजेंद्र, उसकी बेटी वर्षा, उसके पति मनीष, अम्बुज मिश्रा और अनुराग शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. वही पीड़ित मां का कहना है मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस उनकी बच्ची को वापस नहीं दिला पाई है. बच्ची अभी भी उन लोगों के पास है. ये मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है.
ADVERTISEMENT