Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में रिश्ते की एक मौसी ने अपने ही भांजे पर रेप और अप्राकृतिक संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था. पुलिस ने केस के आधार पर आरोपी भांजे को अरेस्ट कर जेल भेजा. जब भांजा जमानत पर जेल से बाहर आया तब उसके परिजनों ने महिला से बीच का रास्ता निकालने की बात कही. इस दौरान ये भी कहा गया कि युवक अब महिला से शादी कर लेगा. इस बात पर महिला ने अपने भांजे के खिलाफ दर्ज कराया गया केस वापस लिया. मगर बाद में युवक ने किसी और महिला से शादी कर ली. ये सब होता देख मौसी ने फिर एक बार भांजे के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया. अब इस मामले में अदालत का फैसला सामने आया है. अदालत ने मामले में भांजे को बरी कर दिया है. खबर में आगे आप विस्तार से पूरा मामला जानिए.
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क्या था पूरा मामला?
यह मामला 1 जुलाई 2022 को थाना मलपुरा में दर्ज किया गया था. इसमें मौसी ने अपने ताऊ की लड़की के बेटे हिमांशु रावत पर बार-बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने का गंभीर आरोप लगाया था. महिला के मुताबिक, हिमांशु रावत की उसके पति से दोस्ती थी जिसके कारण उसका घर पर आना-जाना था. आरोप था कि एक दिन हिमांशु ने घर में अकेला पाकर उससे रेप किया, जिसके बाद उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ. आरोपी जेल गया. इस घटना के बाद पति ने पीड़िता से दूरी बना ली. महिला को अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहना पड़ा.
फिर मौसी ने भांजे के खिलाफ वापस लिया केस
कुछ समय बाद हिमांशु जमानत पर रिहा हुआ और अपने परिवार (दादा, पिता, चाचा और भाई) के साथ महिला के घर आया. परिवार ने माफी मांगी और शादी का वादा करते हुए केस वापस लेने का दबाव बनाया. शादी के वादे पर पीड़िता ने आरोपी के पक्ष में बयान देकर पहला मुकदमा समाप्त करा दिया. आरोप लगा कि इसके बाद, हिमांशु फिर से महिला के घर आने-जाने लगा और जल्द शादी की बात कहकर शारीरिक शोषण जारी रखा, जिसमें अप्राकृतिक कृत्य भी शामिल था.
महिला ने आरोप लगाया कि जब हिमांशु ने उससे शादी न करके किसी अन्य युवती से शादी कर ली, तब उसे धोखा मिलने का एहसास हुआ और उसने हिमांशु के खिलाफ रेप और अप्राकृतिक कृत्य का दूसरा मुकदमा दर्ज कराया. अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई. अदालत ने मुकदमे में आरोपी हिमांशु रावत के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया है.
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