नाराज हाई कोर्ट ने अदालत में ही खड़े रहने को कहा... कौन हैं IPS आरती सिंह जिनपर हुई सख्ती?

Who is IPS Arti Singh: फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आरती सिंह इसलिए चर्चा में बानी हुई हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. जानें उनकी कहानी.

IPS Arti Singh

यूपी तक

15 Oct 2025 (अपडेटेड: 15 Oct 2025, 05:40 PM)

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UP News: फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक (एसपी) आरती सिंह सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्ती दिखाई. IPS आरती सिंह पर दो लोगों को अवैध रूप से हिरातसत में रखने के गंभीर आरोप लगे हैं. अदालत में आरती सिंह के खिलाफ हुए एक्शन के खिलाफ उनकी चर्चा है. ऐसे में आज हम आपको आरती सिंह की पूरी कहानी बताते हैं. खबर में आगे विस्तार से जानिए कौन हैं IPS आरती सिंह?

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कौन हैं फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह?

यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह 2017 बैच की आईपीएस अफसर हैं. आरती सिंह मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाली हैं. उनका जन्म साल 1984 को हुआ था और उनके पिता का नाम उपेंद्र सिंह है. आपको बता दें कि आरती सिंह के पिता अनिरुद्ध सिंह भी आईपीएस ऑफिसर हैं. आईपीएस आरती सिंह को यूपीएससी में 118वीं और उनके पति आईपीएस अनिरुद्ध सिंह को 146वीं रैंक मिली थी. ट्रेनिंग के दौरान आरती सिंह की पहली पोस्टिंग मथुरा और बनारस में सीओ के रूप में मिली थी.

हैबियस कॉर्पस याचिका क्या होती है?

हैबियस कॉर्पस याचिका कोर्ट द्वारा उस अधिकारी को जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत लिया होता है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध या मनमाने तरीके से हिरासत में न रखा जाए. 

क्या है पूरा मामला?

प्रीति यादव नाम की महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उनका आरोप है कि 8 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे, सीओ (CO) और थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा समेत 4-5 पुलिसकर्मी जबरन उनके घर में घुस आए. पुलिस ने उनके घर से दो लोगों को पकड़ा और उन्हें एक हफ्ते (सात दिन) तक गैर-कानूनी तरीके से हिरासत (कस्टडी) में रखा. महिला का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उनसे जबरन एक लिखित बयान भी लिया. इस बयान में लिखवाया गया कि वे इस मामले में कोई शिकायत या कोर्ट केस (याचिका) दायर नहीं करेंगी. हाईकोर्ट में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान पुलिस ने प्रीति यादव का वही लिखित बयान कोर्ट में पेश किया, जिसमें उन्होंने शिकायत न करने की बात कही थी. 

वहीं, प्रीति यादव ने शपथ लेकर कोर्ट में अपना असली बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने पुलिस पर लगे आरोपों को दोहराया. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फर्रुखाबाद की एसपी (SP) आरती सिंह को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहना पड़ा. इस मामले में आज यानी बुधवार को भी सुनवाई हुई है. 

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