Income Tax 2025 News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है. नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यह घोषणा करोड़ों करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी.
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मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे. साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी. वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया.
इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा. चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
नए आयकर स्लैब और टैक्स छूट का प्रभाव
नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को संशोधित किया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक बचत का अवसर मिलेगा. इससे पहले जहां 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था, वहीं अब यह सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कर कटौती से मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा रहेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
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