ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं हटाए जाएंगे कमिश्नर, 17 मई से पहले होगा सर्वे

कुमार अभिषेक

12 May 2022 (अपडेटेड: 14 Feb 2023, 09:05 AM)

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहेंगे और 17 मई से…

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहेंगे और 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा. अदालत ने सर्वे का समय सुबह 8 से 12 बजे तक तय किया है. सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक सौंपनी होगी.

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अदालत के फैसले के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह दूसरे कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं. यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक भी इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर हाल में ज्ञानवापी परिसर के भीतर सर्वे होगा. उसके लिए अगर कोई अवरोध आता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद बुधवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने आदेश सुरक्षित कर लिया था.

एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के श्रृंगार गौरी के केस में 3 दिनों तक चली सुनवाई के अंतिम दिन भी 2 घंटे तक गरमा-गरम बहस हुई. अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की ओर से पक्ष रखने वाले वकील अभय नाथ यादव ने बताया कि उन्होंने 1937 के दिन मोहम्मद केस का हवाला दिया जिसमें यह तय हो चुका था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है. जिसमें मस्जिद, कोर्टयार्ड और मस्जिद के नीचे की जमीन वक्फ की संपत्ति है. उन्होंने आगे बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया था.

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