इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली बड़ी राहत, सजा पर कोर्ट ने लगाई रोक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ramshankar Katheria) को सोमवार जिला जज की अदालत से राहत मिल…

इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली बड़ी राहत, सजा पर कोर्ट ने लगाई रोक

अरविंद शर्मा

07 Aug 2023 (अपडेटेड: 07 Aug 2023, 12:33 PM)

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ramshankar Katheria) को सोमवार जिला जज की अदालत से राहत मिल गई है. बता दें कि आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए थे. कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई थी. इस मामले में भाजपा सांसद ने जिला जज आगरा के न्यायालय में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिल गई है.

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भाजपा सांसद को मिली बड़ी राहत

रामशंकर कठेरिया की अपील पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निलंबित कर दिया है. आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया था. इस मामले में 5 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 2 साल की सजा मिलने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता पर भी तलवार लटकने लगी थी.

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि 6 नवंबर 2011 को टोरंट पावर लिमिटेड के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे. उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थीं. इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. वादी की तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

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