दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हिंसा करने वाले इन पांचों को बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने नाप दिया!

UP News: बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के पांच मुख्य आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला अधिकारी (DM) मोनिका रानी ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

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राम बरन चौधरी

12 Mar 2025 (अपडेटेड: 12 Mar 2025, 12:32 PM)

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UP News:बहराइच जिले के महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के पांच मुख्य आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला अधिकारी (DM) मोनिका रानी ने इन पांचों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

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13 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान भड़की थी हिंसा

13 अक्टूबर 2024 को महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था. इस दौरान थाना रामगांव क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा ने महराजगंज निवासी अब्दुल हमीद के घर पर लगे धार्मिक झंडे को उखाड़ दिया. इसके बाद अब्दुल हमीद के घर से फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई.

इस घटना के बाद इलाके में माहौल और बिगड़ गया. अगले दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई, जिसके बाद हिंसा और आगजनी शुरू हो गई. गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और प्रशासन को जिले में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी.

पुलिस जांच में 13 आरोपी दोषी पाए गए, पांच पर लगा एनएसए

थाना हरदी पुलिस ने मृतक के भाई हरि मिलन मिश्रा की तहरीर पर छह नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस जांच में 13 लोगों पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई.

अब इस मामले में डीएम मोनिका रानी ने पांच मुख्य आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है.

किन आरोपियों पर लगा एनएसए?

जिन पांच लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

- अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद
- मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू पुत्र अब्दुल हमीद
- मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद
- शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम
- खुर्शीद पुत्र हाजी मोहम्मद अहमद

इन सभी पर थाना प्रभारी हरदी की रिपोर्ट, क्षेत्राधिकारी महसी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) और पुलिस अधीक्षक बहराइच की संस्तुति के बाद NSA के तहत कार्रवाई की गई है.

NSA के तहत क्यों हुई कार्रवाई?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत किसी व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो. इस मामले में आरोपियों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, आगजनी और हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी.

अब क्या होगा?

NSA के तहत आरोपियों को लंबी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, और उनकी जमानत भी मुश्किल होती है. प्रशासन का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बहराइच में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती

इस घटना के बाद बहराइच प्रशासन ने जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और इंटरनेट सेवा भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थी ताकि अफवाहें न फैलें. डीएम मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

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