लखीमपुर खीरी हिंसा: पुलिस को मिली आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड, CJM ने आदेश में क्या कहा

आशुतोष मिश्रा

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है.

लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अपने आदेश में कहा है, ”अभियुक्त आशीष मिश्रा को निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन दिन के लिए – 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक – पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर दिया जाता है”

  • ”पुलिस अभिरक्षा रिमांड के दौरान अभियुक्त को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा.”

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  • ”पुलिस अभिरक्षा रिमांड में लेते समय और पुलिस अभिरक्षा रिमांड खत्म होने के बाद जेल दाखिला के समय अभियुक्त का मेडिकल कराया जाएगा.”

  • ”अभियुक्त के अधिवक्ता पुलिस अभिरक्षा रिमांड के दौरान विवेचना में हस्तक्षेप किए बिना उचित दूरी पर उपस्थित रह सकते हैं.”

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    बता दें कि एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी. इस पर आशीष मिश्रा के वकील ने रिमांड याचिका का विरोध किया था और कहा था कि पूछताछ जेल जाकर भी की जा सकती है.

    इससे पहले, इस मामले में यूपी पुलिस ने बताया था कि आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर को ‘विवेचनाधिकारी के सामने पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी में उपस्थित हुए, जिनसे विवचक द्वारा लगातार पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान पाया गया कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं हैं, (वह) विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण विवेचक ने उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करना उचित समझा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.’

    गिरफ्तारी के बाद आशीष को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया था.

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    आशीष मिश्रा के खिलाफ क्या हैं आरोप?

    लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाने में बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र बंजारन टांडा निवासी जगजीत सिंह ने आशीष और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

    तिकुनिया थाने में आशीष और अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल पर वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

    केस की तहरीर में आरोप लगाया गया कि 3 अक्टूबर को समस्त क्षेत्रवासी किसान और मजदूर अजय कुमार मिश्रा और यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ काले झंडे दिखाने के लिए महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल, तिकुनिया, खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और तभी आशीष (निवासी बनबीरपुर, निघासन, खीरी) और 15-20 अज्ञात और सशस्त्र लोग तीन चार पहिया वाहनों पर सवार होकर बनवीरपुर से सभास्थल की तरफ तेज गति से आए. आरोप लगाया गया है कि आशीष अपने वाहन में बायीं सीट पर बैठकर गोलीबारी करते हुए और भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े.

    हालांकि, इस मामले में आशीष मिश्रा ने दावा किया है कि घटना के वक्त वह काफिले की गाड़ियों में मौजूद नहीं थे.

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