मुकदमे कई दर्ज हुए पर हर बार बचता रहा अतीक, जानिए वो केस जिसमें आज हो सकती है सजा

संतोष शर्मा

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Atiq Ahmad News: उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती जेल से 27 मार्च को भारी सुरक्षा के बीच माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया. इसी मामले में आज यानी 28 मार्च को कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी होनी है. आपको बता दें कि अब तक अतीक अहमद पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, मगर आज तक उसके खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं आया. दरअसल, उमेश पाल अपहरण मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल आज फैसला सुना सकते हैं. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था.

विस्तार से जानिए पूरे मामले की टाइमलाइन

गैरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी. इसके बाद राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था. आरोप है कि अतीक अहमद ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास लैंड क्रूजर गाड़ी से उमेश पाल को अगवा कराया था और उन्हें अपने चकिया कार्यालय में रखकर मारा पीटा और करंट लगाया था.

अतीक ने दी थी उमेश को ये धमकी

आरोप ये भी है कि अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने एक लिखित बयान का पर्चा अतिक को दिया जिसे अतीक ने उमेश पाल को देते हुए कहा ‘इसे याद कर लो यही बयान देना वरना तुम्हारी बोटी बोटी कर कुत्ते को खिला देंगे.’ उमेश पाल से अपने पक्ष में लिखित और अगले दिन 1 मार्च 2006 को कोर्ट बयान दिलवाया था कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और वह किसी तरह की गवाही नहीं देना चाहता.

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इसके बाद साल 2007 में सूबे में बसपा सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया. एफआईआर में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, समेत अज्ञात पर केस दर्ज कराया गया. इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी अतीक अहमद, अशरफ दिनेश पासी, अंसार अहमद, सौलत हनीफ के अलावा जावेद, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को भी आरोपी बनाया था. इसमें से एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में है. बाकी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

मगर आज फैसला सुनाए जाते वक्त सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा. आज उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद अशरफ समेत सभी 10 आरोपी कोर्ट में पेश होंगे.

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गौरतलब है कि 2009 में आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ था. 2016 में इस केस से पीछे हटने के लिए कोर्ट परिसर की चौथी मंजिल से उमेश पाल को फेंकने की कोशिश की गई थी. पीएसी बुलाने पर उमेश पाल की जान बच सकी थी. इस मामले में कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज है. आरोपियों की तरफ से मुकदमे का ट्रायल रोके जाने के लिए तरह-तरह की अर्जी डाली गईं. कभी उमेश पाल के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो कभी गवाहों की क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए अर्जी डाली गई.

आपको बता दें कि उमेश पाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द केस का निपटारा करने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो माह में 16 मार्च 2023 तक केस की सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए बचाव पक्ष की तरफ से 50 गवाह पेश किए गए. इसी केस की पैरवी से लौटने के बाद 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या कर दी गई.

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