प्रभात गुप्ता हत्याकांड: 23 साल पुराने केस में आज आएगा फैसला, केंद्रीय मंत्री टेनी हैं आरोपी
Prabhat Gupta Murder Case Update: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’…
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Prabhat Gupta Murder Case Update: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाएगी.
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने इसी साल 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
क्या था लखीमपुर का प्रभात गुप्ता मर्डर केस और क्या है इस हत्याकांड से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कनेक्शन? निचली अदालत में ट्रायल के दौरान कैसे खेली गई कानूनी पैतरेबाजियां, आइए तफसील से समझते हैं.
8 जुलाई साल 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में हुई प्रभात गुप्ता की हत्या में पीड़ित परिवार को आज भी फैसले का इंतजार है. तिकुनिया में दिन में लगभग 3.30 बजे हुए प्रभात गुप्ता मर्डर केस में पिता संतोष गुप्ता ने मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया. आरोप लगाया गया कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने उसकी कनपटी पर मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने प्रभात के सीने में मारी थी, जिसके बाद प्रभात गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई.