प्रयागराज: सावित्री बाई फुले ने गोहरी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

बहराइच से बीजेपी की सांसद रहीं और वर्तमान में कांशीराम बहुजन मूलनिवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री बाई फुले ने प्रयागराज में फाफामऊ के एक गांव में दलित परिवार के चार लोगों की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग मंगलवार को की.

प्रयागराज में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कि इस घटना में नामजद लोगों से केवल पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो सही जानकारी नहीं दे पा रहा है.

उन्होंने कहा, “आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं साजिश के तहत हो रहा है. मैं इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग के साथ मुख्यमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी से मिलूंगी.”

गोहरी हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिस तरह से प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसे देखकर लगता है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार संविधान के आधार पर ना चलकर मनुस्मृति के आधार पर चल रही है.”

सावित्री बाई फुले ने कहा कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती. लोग न्याय पाने के लिए थाने पर जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता. इससे लगता है कि यह सरकार आतंक फैलाने वाले लोगों को संरक्षण देती है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

बता दें कि 24 नवंबर की रात दलित परिवार के चार लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी.

इस घटना के बाद 26 नवंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार की महिलाओं का दुख साझा किया और इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस घटना को लेकर योगी सरकार की आलोचना की थी.

इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी राम केवल पटेल और हेड कॉन्स्टेबल सुशील सिंह को निलंबित कर दिया है. वहीं, गत रविवार को पवन सरोज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. दलित परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपी 11 लोगों में से चार लोगों को एक पुराने मामले में पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

यह मामला मृतक फूलचंद के भाई ने सितंबर 2021 में आकाश सिंह, अभय सिंह, मनीष सिंह और रवि सिंह के खिलाफ दर्ज कराया था. चारों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और गाली गलौज करने के लिए अनुसूचति जाति/जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ADVERTISEMENT

प्रयागराज में चार लोगों की हत्या का मामला: दो पुलिसकर्मी ‘लापरवाही के आरोप में’ निलंबित

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT