Women Reservation Bill in Parliament: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की ओर से संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश किए जाने का स्वागत किया. सीएम योगी ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर किए एक पोस्ट में कहा, “महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है. समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई!” सीएम योगी ने अपने पोस्ट में कहा, “भारत का महान लोकतंत्र आज सच्चे अर्थों में गौरवभूषित हुआ है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है. समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई!” भारत का महान लोकतंत्र आज सच्चे अर्थों में गौरवभूषित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा आज लोक सभा में प्रस्तुत किया गया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई! देश की आधी आबादी को उनका… https://t.co/9pTR4UGfDW — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 19, 2023 उन्होंने आगे कहा, “देश की आधी आबादी को उनका हक देने तथा भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत व सहभागी बनाने वाला यह कालजयी निर्णय ‘विकसित भारत’ के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा. हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी!” गौरतलब है कि विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया. इस विधेयक को पूरक सूची के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था. नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है. मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. मेघवाल ने इससे पहले लोकसभा में कहा कि यह विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.