‘वज़ूखाने’ को सर्वे में शामिल करने की मांग पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, ASI ने की थी ये मांग

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Gyanvapi Case  : वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वज़ूखाने’ को एएसआई (Archeological Survey Of India ) के सर्वेक्षण में शामिल करने की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. वाराणसी जिला अदालत के जज एके विश्वेश्वर ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखने के एरिया की ASI सर्वे की मांग की थी.

‘वज़ूखाने’ नहीं होगा सर्वे में शामिल

दरअसल, राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने एरिया में ASI सर्वे की कोर्ट से मांग की थी. सर्वे कराने के दाखिल प्रार्थना पत्र पर बीते गुरुवार को बहस पूरी हो गई और अब जिला अदालत ने इसका फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई इस समय ‘वजूखाने’ को छोड़कर मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है.

ज्ञानवापी परिसर की जांच कर रही ASI के 40 एक्सपर्ट की टीम

आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में ASI के विशेषज्ञों की टीम सर्वे कर रही है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को सर्वे के आदेश दिए थे. अब तक एएसआई की टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम यानी जीपीआरएस सहित अत्याधुनिक उपकरणों की मदद और पारंपरिक तकनीक के जरिए ज्ञानवापी परिसर में बने ढांचे और इसके तहखानों की जांच की है. इसी के साथ इसके गुंबद का भी सर्वे किया गया है. आपको बता दें कि एएसआई को दो सितंबर तक रिपोर्ट कोर्ट के पास सौंपनी थी, जिसके बाद 8 सितंबर को रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई होनी है. अब एएसआई ने कोर्ट से 2 महीनों की मोहलत मांगी है. अब देखना ये होगा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट में क्या सामने आता है.

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