माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस ने रखा था 50000 का इनाम

पंकज श्रीवास्तव

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बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के फरार चल रहे छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक ने गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने पर शनिवार को जिला अदालत प्रयागराज में सरेंडर कर दिया है. अली अहमद अपने वकीलों के साथ जिला कोर्ट पहुंचा और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ शालिनी विधेय की कोर्ट में सरेंडर कर दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अली अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने अली अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है.

अली अहमद के खिलाफ उसके रिश्तेदार जीशान ने ही 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में 5 करोड़ की रंगदारी, मांगने मारपीट करने और गाली-गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया था. अली अहमद पर आरोप है कि वह अपने साथियों संग गया था. उसने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अपने पिता से जीशान की फोन पर बात कराई थी और जीशान के साथ मारपीट की थी.

आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद ने जीशान से जमीन अपने पत्नी के नाम करने के लिए धमकाया था. इस मामले में जीशान की ओर से 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323,504, 506, 307,308,386 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अली अहमद उर्फ अली अतीक फरार चल रहा था. जिसके ऊपर आईजी प्रयागराज रेंज ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था.

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अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन यह अर्जी 15 जुलाई को अतीक अहमद के वकीलों ने वापस ले ली थी. हालांकि इस मामले में अली अहमद उर्फ अली अतीक की गिरफ्तारी के लिए यूपीएसटीएफ लगी हुई थी. यूपीएसटीएफ ने 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में छापेमारी की थी, लेकिन इसके पहले ही अली अहमद और उसका भाई मोहम्मद उमर वहां से फरार हो गए थे.

अली अहमद के बड़े भाई मोहम्मद उमर पर भी सीबीआई ने 2 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है. वह भी फरार चल रहा है. उस पर अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर कारोबारी मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और पीटवाने का आरोप है. इस मामले में लखनऊ कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज है.

मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. अली अहमद के वकील खान शौलत हनीफ के मुताबिक अब इस मामले में वे अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जहां से उन्हें इंसाफ मिलेगा. गौरतलब है कि इसी मुकदमे में अली अहमद के साथ दो अन्य आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिली हुई है.

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