प्रयागराज: अटाला हिंसा के आरोपी जावेद पंप को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा

पंकज श्रीवास्तव

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प्रयागराज (Prayagraj news) में अटाला हिंसा के मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी है. जावेद मोहम्मद को फेसबुक पर कथित विवादित पोस्ट लिखने के मामले में जमानत मिली है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जावेद पंप की जमानत मंजूर की गई है. अधिवक्ता मंच के अधिवक्ता शम्सुल इस्लाम ने जमानत अर्जी पर बहस की. समय देने के बावजूद पुलिस जावेद मोहम्मद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी. आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत एफआईआर दाखिल थी.

जावेद मोहम्मद पर फेसबुक पर पोस्ट लिख कर शहर का अमन चैन बिगाड़ने का आरोप है. जावेद मोहम्मद के अधिवक्ता ने दलील दी कि जावेद ने शहर के नागरिकों को मुस्लिम समाज को शांति से रहने और कानून को अपने हाथ मे न लेने की अपील की थी. 10 जून की घटना को लेकर खुल्दाबाद और करेली थाने में कुल पांच एफआईआर में जावेद को नामजद किया गया था.

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उनके अधिवक्ता की दलील थी कि घटना के दिन वे पूरे दिन घर पर थे. उसके एक दिन पहले वे वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थे. उनके खिलाफ कोई कोई आपराधिक केस नहीं रहा है. बन्दी बनाये जाने की अवधि में ही जुलाई में डीएम प्रयागराज ने उनपर रासुका लगा दिया.

जावेद मोहम्मद इस समय देवरिया जेल में निरूद्ध हैं. 12 जून को जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर निर्मित मकान को बुल्डोजर से गिरा दिया गया था. 10 जून को उनकी पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैय्या फातिमा को बिना एफआईआर वारंट के तीन दिन तक महिला थाने में रखा गया. अभी चार अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है. फिलहाल जावेद मोहम्मद को एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना होगा.

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