अमरोहा में टिफिन में नॉनवेज ले जाने पर बच्चों को स्कूल से निकाला तो हाई कोर्ट ने दिया गजब का आदेश

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अमरोहा जिले के स्कूल ने केजी, पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे तीन बच्चों को उनके टिफिन में कथित तौर पर मांसाहार लाने के लिए स्कूल से निकाल दिया.

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बच्चों की मां साबरा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्कूल के इस फैसले को चुनौती दी.

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हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा को आदेश दिया कि वे बच्चों का दाखिला सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में करवाएं.
 

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याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि स्कूल का यह कदम बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है.

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अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को दो सप्ताह के भीतर बच्चों का दाखिला कराने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी, 2025 की तारीख तय की है.

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अदालत ने चेतावनी दी कि अगर जिला मजिस्ट्रेट समय पर हलफनामा दाखिल नहीं करते तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा.
 

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कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील है, और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है.

(इनपुट: भाषा).

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