मथुरा: जन्मभूमि के पास बुल्डोजर से धड़ाधड़ ढहाए जा रहे थे मकान, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मदन गोपाल

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Mathura News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया है. अब इस मामले में 7 दिन के बाद अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि यहां रेलवे द्वारा चालाए जा रहे अभियान में अब तक करीब 70 मकानों को बुल्डोजर से गिरा दिया गया है.

160 मकान हुए थे चिह्नित

मालूम हो कि रेल प्रशासन और जिला प्रशासन ने 160 मकानों को चिह्नित किया था, जहां भारी पुलिस बल के साथ मकान को बुल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया.

क्यों हुआ ये बुल्डोजर एक्शन?

दरअसल मथुरा-वृंदावन मार्ग पर रेलवे की तरफ से मेट्रो की तर्ज पर ही कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है. 427 करोड़ रुपये की लागत से 12 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर मेट्रो की ही तर्ज पर 21 फुट ऊंची ट्रेन चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिसके चलते ये बुल्डोजर एक्शन किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने पहली कही ये थे बात

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर राहत देने के लिए इनकार कर दिया था, जिसके बाद मंगलवार को 70 घरों पर बुल्डोजर चला दिया गया. वहीं बुधवार को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दस दिन का स्टे लगा दिया गया है. मगर सवाल अब यह उठता है कि भले ही 10 दिनों के लिए स्टे लगा दिया गया हो, लेकिन जिन लोगों का आशियाना अब टूट चुका है उन्हें इस स्टे से क्या फायदा मिलेगा?

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