197 करोड़ कैश मिलने पर पीयूष जैन हुए अरेस्ट, 351 करोड़ वाले धीरज साहू गिरफ्तारी से कैसे बचे?

सिमर चावला

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Dhiraj Sahu News: दो साल पहले कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से 197 करोड रुपये नगदी जीएसटी विभाग की इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा बरामद की गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था. मगर 2 साल बाद ही यह रिकॉर्ड इनकम टैक्स की कार्रवाई में टूट गया, जब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने से 351 करोड़ कैश बरामद हुआ. आधिकारियों का कहना है कि यह किसी भी जांच एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में जब्त किया गया अबतक का सबसे बड़ा काला धन है.

सवाल यह है कि इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बाद भी अभी तक धीरज साहू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जबकि इससे कम धनराशि मिलने पर तुरंत ही पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी जमानत तकरीबन 11 महीने बाद हाई कोर्ट से हुई. खबर में आगे जानिए क्या है नियम?

इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए साहू

दरअसल, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ऊपर जो छापे मारी हुई है वह आयकर विभाग ने की है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है. इस एक्ट के अंतर्गत छापेमारी और अन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है. ज्यादा से ज्यादा सर्च खत्म होने के बाद असेसमेंट और प्रॉसीक्यूशन किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा सजा कराई जा सकती है.

इस वजह से हुई थी जैन की गिरफ्तारी

मालूम हो कि पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई वह केंद्रीय जीएसटी विभाग की इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा की गई और सीजीएसटी सेक्शन 69 के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रावधान है जो जीएसटी विभाग को इमीडिएट अरेस्ट का पावर देता है. इसके चलते पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और करीबन 1 साल बाद उनकी जमानत हाई कोर्ट से हुई थी.

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किस परिस्थिति में हो सकती है शाहू की गिरफ्तारी?

धीरज साहू की गिरफ्तारी तभी संभव है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जैसी एजेंसी इसमें केस दर्ज करके अपनी जांच शुरू करें। अगर एजेंसी को लगता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के चलते इतनी बड़ी धनराशि को अर्जित किया गया है, तो ईडी या सीबीआई इसमें केस दर्ज कर धीरज साहू को गिरफ्तार कर सकती है.

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